Tuesday, March 18, 2008
शिवानी हत्या कांड चार को सजा
नई दिल्ली। दिल्ली की एक त्वरित अदालत ने बहुचर्चित शिवानी भटनागर हत्याकांड मामले में भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के निलंबित अधिकारी आर. के. शर्मा समेत चार अभियुक्तों को आज दोषी करार दे दिया जबकि दो को बरी कर दिया। दोषियों को सजा 20 मार्च को सुनाई जाएगी। कड़कड़डुमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शास्त्री ने अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार शिवानी भटनागर हत्याकांड के 9 वर्ष पुराने मामले में आज हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी आर. के. शर्मा समेत चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया तथा दो आरोपियों वेद प्रकाश शर्मा और वेद उर्फ कालू को बरी कर दिया। शर्मा तथा तीन अन्य को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302-120 बी और 201 के तहत दोषी करार दिया गया है। आरोप था कि शर्मा ने पांच अन्य आरोपियों श्रीभगवान, वेद प्रकाश शर्मा, प्रदीप शर्मा, सत्यप्रकाश और वेद उर्फ कालू के साथ साजिश करके 23 जनवरी 1999 को शिवानी भटनागर की हत्या कराई थी। मामले की पांच वर्षों तक चली सुनवाई के दौरान कुल 209 में से 51 गवाह अपने पहले के बयान से मुकर गये थे। शर्मा और शिवानी के बीच अंतरंग सम्बन्ध हो गए थे, लेकिन बाद में उनमें मतभेद हो गया था। अदालत ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद पांच मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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